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31 दिसम्बर तक बल्क कचरा संग्रहण शुल्क 3 करोड़ रुपए अनिवार्य रूप से वसूलेंः आयुक्त
इंदौर. आयुक्त सुश्री प्रतिभा पाल द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 को दृष्टिगत रखते हुए, कचरा संग्रहण शुल्क वसुली के लिये जो प्रावधान है उस अनुसार व्यवसायिक क्षेत्रो से लगभग 90 प्रतिशत व रहवासी क्षेत्रों से लगभग 70 प्रतिशत अनिवार्य रूप से कचरा संर्ग्रहण शुल्क की वसुली की जाना है. उक्त वसुली को ध्यान में रखते हुए आयुक्त सुश्री पाल द्वारा नेहरू पार्क में कचरा संग्रहण शुल्क वसुली की समीक्षा बैठक की गई.
बैठक में अपर आयुक्त एसकृष्ण चैतन्य, संदीप सोनी, उपायुक्त अरूण शर्मा, श्रीमती लता अग्रवाल, समस्त सहायक राजस्व अधिकारी, समस्त बल्क कचरा कलेक्शन सुपरवाईजर व अन्य उपस्थित थे. आयुक्त सुश्री पाल द्वारा ब्लक कचरा संग्रहण शुल्क वसुली की समीक्षा के दौरान कचरा संग्रहण शुल्क की कम वसुली पर आयुक्त द्वारा 31 दिसम्बर 2020 तक बल्क कचरा संग्रहण शुल्क की 3 करोड रूपये की वसुली करने का लक्ष्य निर्धारित करते हुए, वसुली करने के संबंधितो को निर्देश दिए गए.
इसके साथ ही आयुक्त द्वारा झोन क्रमंाक 7, 8 व 11 में वसुली कम होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए, संबंधित झोन के सुपरवाईजर को निर्देशित किया गया कि उक्त झोन के भवन अधिकारी व भवन निरीक्षक को साथ ले जाकर बकाया कचरा संग्रहण शुल्क की वसूली करेंगे. जिन संस्थानो द्वारा कचरा संग्रहण शुल्क की राशि नही दी जाती है तो उनके विरूद्ध संस्थान सील करने की कार्यवाही भी करेंगे.
इसके साथ ही अन्य झोनो में भी कचरा संग्रहण शुल्क वसुली के लिये जहां पर व्यवसायिक संस्थानो द्वारा शुल्क जमा नही किया गया है, वहां पर क्षेत्र के सीएसआई व सहायक सीएसआई को साथ लेकर वसुली करने के निर्देश दिये गये. कचरा संग्रहण शुल्क जमा कराने पर पेनल्टी करने के निर्देश दिये गये।


